रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक (PPBL) में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के चलते बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है।
इसके साथ ही 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगाई है। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में नया क्रेडिट/डिपॉजिट ट्रांजेक्शन नहीं होगा वहीं 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे पाएगा।
पेटीएम बैंक बंद होने से ग्राहकों के अकाउंट पर असर
- अगर आपके पेटीएम वॉलेट, पेमेंट्स बैंक अकाउंट, फास्टैग आदि में कोई बैलेंस है, तो आप उस राशि को बिना किसी प्रतिबंध के निकाल या उपयोग कर पाएंगे जो आपके पास बैलेंस के रूप में है।
- 29 फरवरी के बाद, आप अपने पेटीएम वॉलेट, पेमेंट्स बैंक अकाउंट, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) में पैसे नहीं जोड़ पाएंगे या टॉप अप नहीं कर पाएंगे।
- हालाँकि, ब्याज, कैशबैक या रिफंड किसी भी समय आपके खातों, वॉलेट में जमा किया जा सकता है।
- 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से बैंकिंग संबंधी किसी भी सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे. इसमें फंड ट्रांसफर और यूपीआई सुविधा शामिल है।
- 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम लोन सेवा बंद हो जाएगी. इसका मतलब है कि आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करके लोन नहीं ले पाएंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेगुलेटर द्वारा पेटीएम की टेक्नोलॉजी में कमियां पाए जाने के बाद आरबीआई ने कार्रवाई की है। बताया गया है कि केवाईसी प्रोसेस, मॉनेटरिंग एंड अलर्ट सिस्टम में देखी गई कमियों के कारण आरबीआई ने यह एक्शन लिया है।