हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को दी जमानत, सजा पर नहीं लगाई रोक

प्रयागराज/लखनऊ । पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन एमपीएमएलए कोर्ट से मिली सजा पर कोई रोक नहीं लगाई है। जिसके चलते वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

इलाहबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। फैसला गुरुवार को सुरक्षित कर लिया गया था। बताते चलें कि जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण केस में धनंजय सिंह व एक अन्य को सात साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा निरस्त करने की मांग की गई थी।


धनंजय सिंह ने जौनपुर स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा को चुनौती देते हुए एक याचिका हाई कोर्ट में दी थी। अपनी याचिका में पूर्व सांसद ने कोर्ट से सजा का फैसला रोकने और अंतिम फैसला आने तक खुद को जमानत पर रिहा करने की अपील की थी। गौरतलब है कि धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी श्रीकला जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

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