लखनऊ । उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायक आबकारी आयुक्त श्री रामप्रीत चौहान को गंभीर अनियमितताओं के मामले में तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल के निर्देश पर की गई। उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री चौहान के खिलाफ प्रथम दृष्टया गंभीर आरोप हैं, जिनमें उनका संलिप्त होना सामने आया है।
रामप्रीत चौहान की निलंबन की वजह अक्टूबर 2024 में गोण्डा के नवाबगंज स्थित “स्टार लाइट बु्रकेम लिमिटेड” में 27,610 बल्क लीटर ईएनए (एथिल अल्कोहल) की चोरी का मामला है। इस घटना के दौरान श्री चौहान की तैनाती सहायक आबकारी आयुक्त के रूप में की गई थी। इस चोरी के मामले में श्री चौहान की संलिप्तता सामने आई है, जिससे आबकारी विभाग को भारी राजस्व की क्षति होने की संभावना है।
इस प्रकरण की जांच के लिए विशेष सचिव, आबकारी विभाग श्री दिव्य प्रकाश गिरि को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह जांच मामला पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी मंत्री श्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की “भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति” के तहत यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी स्तर पर अनियमितताएं पाई जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।