देश में किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह नियम राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों, निगम और प्राधिकरणों पर लागू रहेगा और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी द्वारा राज्य में हड़ताल पर प्रतिबंध की अधिसूचना जारी की गई है।मिली जानकारी के मुताबिक, अधिसूचना में कहा गया है कि एस्मा (एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट) लगने के बाद भी अगर कोई विभागीय कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है, तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा।
माना जा रहा है पंजाब, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों में जारी किसान आंदोलन और आगामी लोक सभा चुनाव को लेकर यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है, ताकि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य बनाने में मदद मिल सके।
बता दें कि मांगे मनवाने के लिए सरकारी कर्मचारी धरने पर बैठ जाते हैं. कर्मचारियों के धरना-प्रदर्शन की वजह से सरकारी काम प्रभावित होता है. लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
एशेंसियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट सरकार को कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से रोकने का अधिकार देता है. कानून के तहत बिना वारंट हड़तालियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्मा लागू होने के बाद हड़ताल पर भी बैन रहेगा. अब अगले छह महीनों के लिए प्रदेश में एस्मा लागू रहेगा. अधिसूचना के अनुसार, सरकारी विभागों, राज्य सरकार के अधीन सभी निगमों और प्राधिकरणों पर भी नियम लागू होगा।