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आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार जरूरी

राजस्व परिषद ने सभी जिलाधिकारियों को भेजे निर्देश , बिना आधार कार्ड के नामांकन नहीं बढ़ेगी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए अहम फैसला किया है। अब इसके लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अभी तक ऐसा नहीं होने की वजह से आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के बाद इनके दुरुपयोग के मामले सामने आते हैं, अब इन पर लगाम कस सकेगी।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अधिसूचना के साथ निर्देश भेजा है। इसमें इन प्रमाण पत्रों को बनवाने के दौरान आधार कार्ड अवश्य लिंक कराने को कहा गया है।दरअसल जनपद स्तर पर आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से लेकर दाखिला, नौकरी और अन्य जरूरी कार्यों के लिए इसकी आवश्यकता होती है।

इन प्रमाणपत्रों को बनाने के लिए अभी तक आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेने के बावजूद इसे लिंक नहीं किया जाता है. इस वजह से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर इसे बनवाते रहते हैं. नियमानुसार यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है. इसलिए इसको रोकने के लिए आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके साथ ही राजस्व परिषद ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक के साथ आधार कार्ड की नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपडेट पहचान पर्ची को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। माता-पिता द्वारा बनवाया गया राशन कार्ड भी मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ईसीएचएस कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड मान्य होगा. इसके साथ ही अन्य जुड़े दस्तावेज मान्य होंगे।

इस बीच आधार कार्ड में नाम, पता और किसी भी तरह का कोई अपडेट करवाने के लिए लखनऊ में आठ स्थानों पर विशेष कैंप संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से 26 मई तक इन स्थानों पर जाकर आधार कार्ड अपडेट करवाया जा सकता है। आधार में पता और पहचान अपडेट करवाने के लिए ये कैंप बीकेटी तहसील कार्यालय, मलिहाबाद तहसील, शिया पीजी कॉलेज, पिक्चर गैलरी, छोटा इमामबाड़ा पर आयोजित किए जा रहे हैं।

आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुताबिक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार कार्ड दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन सालों में कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे लोग इसे अपडेट करवा लें, जिन्होंने दस साल के दौरान बीच में किसी वजह से इसे अपडेट करवाया है, उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है।

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