सोशल मीडिया पर की ये गलती तो हो सकती है इतने साल की जेल की सजा
साथ में देना पड़ सकता है लाखों का जुर्माना

पटना. आज सोशल मीडिया का जमाना है जिस पर पोस्ट शेयर करना रना और वीडियो बनाकर वायरल करना लोगों का शगल बन गया है. वही सोशल मीडिया प्लेटफार्म से हम सबके बीच अपनी पहुंच बना सकते है. वही कई कई लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खबर भी देते है.
हालांकि कई बार लोग किसी फेक खबर की भी बिना पड़ताल के अपलोड कर देते हैं. ऐसे भ्रामक वीडियो, फोटो और न्यूज के कारण कई बार बिहार में कानूनी व्यवस्थ की समस्या भी हो चुकी है.
मामले मेंआर्थिक अपराध इकाई के साइबर सेल के एसपी सुशील कुमार ने कुछ भी पोस्ट करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करने की ताकीद की और कहा कि ऐसा न करने पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट, रीट्वीट या शेयर करने से पहले सत्यता की जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यूट्यूब, फेसबुक सहित अलग-अलग माध्यमों से खबर देने वालों को भारत सरकार को 2019 में जारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए.
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किसी भी वीडियो या पोस्ट को सत्यापित करने के बाद ही अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहिए. अगर किसी भ्रामक खबर, पोस्ट या फिर फोटो, वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
बताते चले कि आईटी एक्ट-2000 की धारा 67 के तहत अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का दोषी होता है तो उसे तीन साल की जेल की सजा के साथ 5 लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है.
वही दूसरी बार अपराध करने पर दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है. उन्हें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.