बिजली कंपनियों को जल्द लागू करना होगा मुआवजा कानून : नियामक आयोग
उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग चेयरमैन से मिलकर मुआवजा कानून को लागू करने की उठाई।

लखनऊ। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के मौके पर बुधवार को बिजली उपभोक्ताओं के लिए नियामक आयोग ने कड़ा फैसला सुनाते हुए बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि मुआवजा कानून जल्द लागू कर आयोग को सूचित करे।
आयोग ने कहा है कि वर्ष 2019 में बने कानून का लाभ अभी तक ना मिलना गंभीर मामला। उपभोक्ता अधिकार दिवस पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने नियामक आयोग चेयरमैन से मिलकर मुआवजा कानून को लागू करने की उठाई।
जिस पर आयोग ने बिजली कंपनियों पर कडा फैसला सुनाते हुए कानून को जल्द लागू करने के लिए निर्देश दिया। वर्ष 2019 में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया मुआवजा कानून प्रदेश की बिजली कंपनियों ने अभी तक लागू नहीं किया जो बहुत ही गंभीर मामला है
ऐसे में विद्युत नियामक आयोग इस पर तत्काल कठोर कदम उठाए काफी लंबी चर्चा के बाद विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सचिव विद्युत नियामक आयोग को अभिलंब कार्यवाही के लिए निर्देश दिया।
पढ़े : मोडिलिटी टैरिफ डिटरमिनेशन रेगुलेशन 2022 लागू करने के निर्देश
जिस के क्रम में विद्युत नियामक आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह ने पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज को एक एतराज भरा पत्र लिखते हुए कहा विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत बनाए गए मुआवजा कानून को प्रदेश में ना लागू करना बहुत ही गंभीर मामला है
और आगें कहा यह प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का अपमान है जिसे विद्युत नियामक आयोग किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा पावर कारपोरेशन तत्काल विद्युत अधिनियम 2003 प्रावधाननुसार बनाए गए स्टैंडर्ड आफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के तहत मुआवजा कानून को प्रदेश में लागू कराएं
और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह पूरी व्यवस्था आनलाइन रहेगी जिससे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता इसका आसानी से लाभ ले सके ।
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किए गए अपने विस्तृत आदेश में बिजली कंपनियों पर कडा एतराज जताते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि संवैधानिक परिपाटी के तहत प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलने का पूरा अधिकार है और उसम विलंब किया जाना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के खिलाफ है ।