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एनआईए ने श्रीनगर में मुश्ताक जरगर की संपत्ति कुर्क की

अप्रैल 2022 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जरगर को एक आतंकवादी के रूप में नामित किया।

श्रीनगर।  राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गुरुवार सुबह पाकिस्तान स्थित शीर्ष आतंकवादी कमांडर मुश्ताक जरगर के श्रीनगर स्थित घर को कुर्क कर लिया है।अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।अधिकारियों ने कहा कि अल-उमर-मुजाहिदीन के संस्थापक जरगर का घर और संपत्ति श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में कुर्क किया गया।

उन्होंने बताया कि अप्रैल 2022 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सख्त गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत जरगर को एक आतंकवादी के रूप में नामित किया। स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की सहायता से एक एनआईए टीम ने इस शुरुआत में जरगर की संपत्ति जब्त कर ली और उसके घर के सामने एक नोटिस लगा दिया गया।

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गौरतलब है कि जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा कर दिया गया। सन् 1999 में अपहृत इंडियन एयरलाइंस के विमान आईसी-814 के यात्रियों को रिहा करने के लिए गिरफ्तार जरगर को रिहा कर अदला-बदली की गयी थी।

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