होली के दिन पूरी तरह से बन्द रहेंगी शराब की दुकानें
आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, ताड़ी, बार, अर्ध सैनिक कैंटीन, मिथाइल व अल्कोहल संबंधी सभी मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया निषेध रहेगी।

लखनऊ। होली पर हुडदंगियों को काबू में रखने के लिए जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर शराब, बीयर, भांग आदि मादक पदार्थों की बिक्री 8 तारीख को पूर्ण रूप से बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने उक्त आदेश जारी करते हुये बताया कि होली के पर्व पर शांति बनाए रखने के उद्देश्ययह निर्णय लिया गय है।
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उन्होने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शाप, भांग, ताड़ी, बार, अर्ध सैनिक कैंटीन, मिथाइल व अल्कोहल संबंधी सभी मादक पदार्थों की बिक्री पूर्णतया निषेध रहेगी। इस आदेश का राजधानी के एक एक लाइसेंस होल्डर दुकानदार का कड़ाई से पालन करना होगा। ऐसा न करने वालों के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनपद के समस्त आबकारी दुकानों व अपर जिला अधिकारी तथा उप जिला अधिकारी सहित अपर नगर मजिस्ट्रेटों को पत्र भेज कर इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश दिया है।