
नई दिल्ली. आगामी 31 मार्च को वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, इसी के साथ टैक्स से जुड़े कुछ ख़ास कामों को निपटाना सबके लिए जरुरी होता है, नहीं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. यही नहीं भारी जुर्माना भी लग सकता है.
इसके चलते आम से लेकर खास आदमी सभी को इस डेडलाइन से पहले कुछ काम को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाना जरुरी होता है. यहाँ पेश है ऐसे ही कुछ कामों की लिस्ट
31 मार्च से पहले पैन-आधार को करना होगा लिंक
पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 को पूरी हो रही है, अगर आपका पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया है. तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डिएक्टिवेट हो जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपए की फीस भी लगेगी.
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इसके साथ ही अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना, अग्रिम कर भुगतान और टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट जैसे कामों को पूरा करना है. इसमें भी सबसे पहले एडवांस टैक्स पेमेंट को प्राथमिकता देनी होगी, जिसकी अंतिम तारीख 15 मार्च 2023 है.
टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट
अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इन्वेस्टमेंट नही किया है तो जल्द ही कर लीजिये. आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके लिए आपको ऐसी स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा.
अपडेटेड आईटीआर
वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है.
आयकर विभाग के अनुसार, FY23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की अंतिम किस्त 15 मार्च 2023 तक जमा होनी है, आयकर अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति की अनुमानित कर देनदारी 10,000 या उससे ज्यादा है, तो उसे को अग्रिम कर भुगतान करना होगा.