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मोडिलिटी टैरिफ डिटरमिनेशन रेगुलेशन 2022 लागू करने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के लिए बनाए जा रहे नए कानून मोडिलिटी टैरिफ डिटरमिनेशन रेगुलेशन 2022 जिस पर 25 जनवरी को आम जनता की सुनवाई संपन्न हुई थी। उस कानून को विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह व सदस्य बीके श्रीवास्तव द्वारा अंतिम रूप देते हुए नया कानून बना दिया गया है और अधिसूचना जारी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है।

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जो महज एक औपचारिकता है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर मोडिलिटी टैरिफ रेगुलेशन का कानून बना दिया गया है। अधिसूचना जारी होते ही उत्तर प्रदेश में नया कानून लागू हो जाएगा । उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा  द्वारा उठाए गए समस्त बिंदुओं को विद्युत नियामक आयोग ने अपने कानून में शामिल कर लिया है जिसको उपभोक्ता परिषद ने अपनी बड़ी जीत बताया है।

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