उत्तर प्रदेशलखनऊ
Trending

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज पर छापा

डेढ लाख का रसगुल्ला व 6.5 लाख का अखरोट जब्त,भण्डारित 375 किग्रा रसगुल्ला व 325 किग्रा राजभोग के क्रमश: अक्टूबर व दिसम्बर माह 2022 से भण्डारित थे।

लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में होली पर्व के दृष्टिगत मिलावटी खाद्य पदार्थो की रोकथाम हेतु छापा मार अभियान चलाकर जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों,स्थलों का निरीक्षण करते हुए नमूना संग्रहण एवं सीजऱ की कार्यवाही की गयी। जिसमें विभाग की टीम द्वारा रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज पर छापा मारकार बिक्री हेतु भण्डारित 375 किग्रा रसगुल्ला व 325 किग्रा राजभोग के क्रमश: अक्टूबर व दिसम्बर माह 2022 से भण्डारित थे।

मौके पर उक्त खाद्य पदार्थ के मालिक को बुलाया गया परन्तु खाद्य पदार्थ के खाद्य कारोबारकर्ता के नहीं आने के कारण कोल्ड स्टोर मैनेजर की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दिया गया ताकि 700 किग्रा रसगुल्ला व राजभोग को जब संबंधित खाद्य कारोबरकर्ता उपस्थित होगा तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति में विनष्ट कराने की अग्रिम विधिक कार्यवाही की सके। उक्त मिठाई की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रूपये है।

इसी प्रकार टीम द्वारा रामस्वरूप कोल्ड स्टोरेज में ही फर्म हरद्वारामल ओंकार मल सुभाष मार्ग की अखरोट जिसकी मात्रा 820 कि0ग्रा0 कीमत लगभग 6.5 लाख है को माह फरवरी 2022 में कालातीत म्गचपतम हो जाने के कारण वास्ते विनष्टीकरण कोल्ड स्टोर के मैनेजर की सुरक्षित अभिरक्षा की दिया गया।

पढ़े :  शराब घोटाला : सिसोदिया की रिमांड बढ़ी, जमानत याचिका पर सुनवाई दस मार्च तक स्थगित

टीम द्वारा चकगजरिया स्थित अमूल डेरी (बनासकाठा प्रा0लि0) पर छापामार कर उपयोग हेतु भण्डारित लगभग 14 कुन्टल कालातीत म्गचपतम काजू व 650 किग्रा जेली जिनकी कीमत लगभग 50 हजार रूपये थी को मैनेजर की सुरक्षित अभिरक्षा में इस निर्देश के साथ दिया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति में ही उक्त खाद्य पदार्थ को विनष्ट कराया जाए। इस प्रकार दोनो प्रतिष्ठानो पर लगभग 31 कुन्टल की खाद्य सामग्री जिसका अनुमानित कीमत 18.5 लाख है को विनष्टीकरण हेतु अवरूद्ध किया गया।

इसके अतिरिक्त 18 जगहों से प्रशासन ने और छापेमारी कर नमूने जब्त किये। उपरोक्त संग्रहित नमूनों को विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही संचालित की जाएगी। उक्त जानकारी डा. एसपी सिंह सहायक आयुक्त खाद्य ने दी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button