यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी कैदियों को मिलेगी जेल लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने की सुविधा, कोई काम न लेने के निर्देश
यूपी की जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहन कर आने पर लगाया गया प्रतिबंध

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की जेलों में सुधार और बंदियों के बहुमुखी विकास के लिए डीजी जेल आनंद कुमार ने बड़ी पहल की है. इसके तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे जेल में बंद कैदियों को आवश्यक पाठ्य पुस्तकें देते हुए उन्हें जेल लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने की सुविधा मिलेगी.
इसके साथ ही ऐसे कैदियों से कोई काम न कराने का भी निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर एक अन्य आदेश में किसी भी सरकारी या निजी व्यक्ति के प्रदेश की जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पहन कर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है. डीजी जेल आनंद कुमार ने जेलों में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पर पूरी तरह रोक लगा दी है.
इस बारे में शुक्रवार कोजारी दो अलग-अलग आदेशो के अनुसार डीजी जेल ने बताया कि प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद अनेक कैदी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा वर्तमान में संचालित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अभ्यर्थी हैं.
शिक्षा का प्रसार बंदियों को अपराध से दूर कर के उनके कल्याण, सुधार और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इसके लिए ऐसे कैदियों को जेल लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ने की सुविधा देने के साथ उन्हें आवश्यक पाठ्य पुस्तकें दिलाने का भी निर्देश दिया.
इसके साथ जेल में नियुक्त शिक्षकों और जेल में बंद उच्च शिक्षित कैदियों के के सहयोग से बंदियों की परीक्षा की तैयारी की जाए. इन परीक्षार्थी कैदियों से जेल में कोई काम न कराया जाए जिससे वे पूर्ण मनोयोग से अपना अधिकतम समय परीक्षा की तैयारी में लगा सकें.
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इसके अलावा डीजी जेल ने एक अन्य आदेश के अनुसार अधिकारी व कर्मी सामान्य घड़ियों की जगह स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड का प्रयोग कर रहे है. ये ऐसी ऐसे डिवाइस हैं जो मोबाइल से ‘कनेक्ट होकर मोबाइल की ही भांति कार्य करने में सक्षम हैं और इसका मोबाइल के रूप में प्रयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
UP की जेलों में बंदियों में बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखने की रुचि जगी है वे अपना समय जेल लाइब्रेरियों में बिताने लगे हैं एक रिपोर्ट … @rashtrapatibhvn @narendramodi @myogiadityanath @dharmindia51 pic.twitter.com/ynJSyW0zJZ
— DG PRISONS U.P (@DgPrisons) February 23, 2023
इसके चलते अब किसी भी दशा में किसी भी शासकीय या अशासकीय व्यक्ति द्वारा स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड को जेल के अंदर नहीं ले जाया जाएगा. उन्होंने सभी डीआईजी जेल को अपने रेंज में आने वाली जेलों के निरीक्षण के दौरान इस निर्धारित व्यवस्था के पालन की गहन समीक्षा और सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं.