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दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

कोतवाली मुर्तिहा अंतर्गत एक गांव निवासी एक पिता ने 30 अक्टूबर को कोतवाली मुर्तिहा में तहरीर देकर धर्मापुर बेझा गांव निवासी 18 वर्षीय मुक्कू पर सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।

बहराइच। कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र में एक नाबालिक बालिका से दुष्कर्म मामले में शनिवार को पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज वरुण मोहित निगम ने सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को दोष सिद्ध करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला चार्जशीट दाखिल होने के 27 दिन के अंदर हुआ। जबकि घटना के 67वें दिन पीड़िता को न्याय मिल गया है।

कोतवाली मुर्तिहा अंतर्गत एक गांव निवासी एक पिता ने 30 अक्टूबर को कोतवाली मुर्तिहा में तहरीर देकर धर्मापुर बेझा गांव निवासी 18 वर्षीय मुक्कू पर सात वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पिता ने थाने पर दी गई तहरीर में कहा था कि शाम 7:30 बजे के आसपास उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने जा रही थी तभी आरोपी मुक्कू ने बेटी को काबू में कर घर के पीछे निर्जन स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। देर रात घटना की जानकारी परिजनों को हो सकी थी।

इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। इसी मामले की सुनवाई शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम के न्यायालय पर हुई। विशेष शासकीय अधिवक्ता एसपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने आरोपी मुक्कू को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय का यह फैसला घटना के 67वें दिन और चार्जशीट दाखिल होने के 27वें दिन आया है। कम समय में न्याय मिलने से पीड़िता के परिजनों ने न्यायिक व्यवस्था का आभार जताया।

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