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अरबाज अहमद मीर आतंकी घोषित, जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस संगठन पर लगा बैन

अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े व जम्मू कश्मीर निवासी अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है

नई दिल्ली:  पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े ‘पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट’ ( पीएएफएफ)  पर जम्मू-कश्मीर एवं अन्य  जगहों पर र आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप है।  इस संगठन यानि पीएएफएफ को केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।

इस बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े व जम्मू कश्मीर निवासी अरबाज अहमद मीर को आतंकवाद निरोधक कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है, मीर अभी पाकिस्तान में है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार  पीएएफएफ अन्य संगठनों के साथ  हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों से हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती कर रहा है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त है।

इसके साथ ही  पीएएफएफ सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू-कश्मीर  के नागरिकों को लगातार धमकी भी दे रहा है।

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