गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार
एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत 30 जनवरी को सुनाएगी सजा

एनआईए/एटीएस की विशेष अदालत ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमले के आरोपी अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार दिया है। मुर्तजा की सजा के मामले पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। विशेष जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने शुक्रवार को सुनवाई में ये फैसला दिया।
मामले में सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार परविधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की धारा 16/18/20/40 की बढ़ोत्तरी की गई।
फिर विवेचना एटीएस को सौंप दी गई थी। मुर्तजा को एटीएस ने 25 अप्रैल, 2022 को विशेष अदालत में पेश कर न्यायिक व पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल की थी। इस घटना के बाद विनय कुमार मिश्र ने चार अप्रैल, 2022 को थाना गोरखनाथ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें लिखा गया था कि मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला किया जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो गया था। वही मुर्तजा के उसकी राइफल भी छीनने की कोशिश हुई जो सड़क पर गिर गई थी।
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जब दूसरा जवान आगे बढ़ा तो उस पर भी धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। फिर मुर्तजा पीएसी पोस्ट की ओर बांका लहराते हुए दौड़ा और नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हू-अकबर के नारे भी लगाए जिससे लोग घबरा गए।फिर उसके हाथ पर बड़े बांस हमले से उसके हाथ से बांका गिर गया।
फिर उसे पकड़ किया गया। मुर्तजा के के पास से अन्य वस्तुओं के अलावा उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। मुर्तजा मुम्बई में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आतंकी संगठनों के संपर्क में मिला था.
इस मामले में जांच एजेंसियों को पता चला कि मुर्तजा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के संपर्क में थे और उसने विदेशी सिम कार्ड भी खरीदा था।
वहां वो कुछ खतरनाक आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था। वही मुर्तजा के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट के साथ ही साथ ई-वॉलेट का डेटा विश्लेषण किया गया। मुर्तजा ने इंटरनेट मीडिया अकाउंट की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि वह इस्लामिक अवेकनिंग फोरम पर इस्लाम की बातें सुनता और सवाल पूछता था।