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गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तुज़ा को फांसी की सजा

लखनऊ: गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस की विशेष अदालत ने  फांसी की सजा सुनाई। दोषी अहमद मुर्तुजा को एटीएस की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था।

इससे पूर्व दो दिन पहले  मुर्तुजा के मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी और  सजा के मामले पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय हुई थी। इस मामले में फिर विवेचना एटीएस को सौंप दी गई थी। मुर्तजा को  एटीएस ने  25 अप्रैल, 2022 को विशेष अदालत में पेश कर न्यायिक व पुलिस कस्टडी रिमांड भी हासिल की थी।

इस घटना के बारे में  विनय कुमार मिश्र ने चार अप्रैल, 2022 को  थाना गोरखनाथ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें लिखा गया था कि मुताबिक गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला किया जिससे वो गंभीर रुप से घायल हो गया  था।

पढ़ें : गोरखनाथ मंदिर में जवानों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार

वही  मुर्तजा ने उसकी राइफल भी छीनने की कोशिश की जो सड़क पर गिर गई थी।  जब दूसरा जवान आगे बढ़ा तो उस पर भी  धारदार हथियार से जानलेवा  हमला कर दिया। फिर मुर्तजा पीएसी पोस्ट की ओर बांका लहराते हुए दौड़ा और नारा-ए-तकबीर, अल्ला-हू-अकबर के नारे भी लगाए जिससे  लोग घबरा गए।

फिर उसके हाथ पर बड़े बांस हमले से उसके हाथ से बांका गिर गया। फिर उसे पकड़ किया गया। मुर्तजा के के पास से अन्य वस्तुओं के अलावा उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। मुर्तजा मुम्बई में बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही आतंकी संगठनों के संपर्क में मिला था।

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